Samajik Suraksha Pension Yojana | सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना

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मुख्यमन्त्री वृद्धजन सम्मान पेंशन योजना (वृद्धावस्था पेंशन) 

पात्रता:- 

  • महिला 55 वर्ष
  • पुरूष 58 वर्ष से अधिक।

वार्षिक आय सीमाः- 

  • 48000 रूपये वार्षिक।

प्रतिमाह देय वित्तीय लाभ:- 

  • 75 वर्ष से कम 750 रूपये
  • 75 वर्ष से अधिक 1000 रूपये 

मुख्यमन्त्री विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन योजना:-

पात्रता:- 

  • 18 वर्ष व अधिक आयु की विधवा/तलाकशुदा/परित्यक्ता महिला।

वार्षिक आय सीमा:- 

  • 48000 रूपये वार्षिक।

प्रतिमाह देय वित्तीय लाभ:- 

  • 18 से 55 वर्ष तक 500 रूपये।
  • 55 से 60 वर्ष तक 750 रूपये।
  • 60. से 75 वर्ष तक 1000 रूपये।
  • 75 वर्ष से अधिक 1500 रूपये। 

मुख्यमन्त्री विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन योजना

पात्रता:- 

  • किसी भी आय का विशेष योग्यजन जिसकी निशक्तताः 40 प्रतिशत या उससे अधिक हो।
  • प्राकृतिक रूप से बौने:- 3 फीट 6 इंच से कम।
  • हिजड़ापन से ग्रसित।

 वार्षिक आय सीमा:- 

  • 60000 रूपये वार्षिक। 

प्रतिमाह देय वित्तीय लाभ:- 

  • महिला 55 वर्ष से कम और पुरूष 58 वर्ष से कम 750 रूपये प्रतिमाह
  • महिला 55 वर्ष से 75 वर्ष और पुरूष 58 वर्ष से 75 वर्ष 1000 रूपये प्रतिमाह
  • 75 वर्ष व उससे अधिक 1250 रूपये

 लघु व सीमान्त कृषक वृद्धजन पेंशन योजना

पात्रता:- 

  • 55 वर्ष व अधिक आयु की महिला
  • 58 वर्ष व अधिक आयु का पुरूष
  • लघु एवं सीमांत कृषक की परिभाषा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अध्यादेश 2013 के तहत खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग राजस्थान सरकार के परिपत्र दिनांक 31.08.2013 के अनुरूप

प्रतिमाह देय वित्तीय लाभ:- 

  • 75 वर्ष से कम को 750 रूपये।
  • 75 वर्ष व उससे अधिक को 1000 रूपये।

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