Rajasthan Palanhar Yojana | राजस्थान पालनहार योजना

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पालनहार योजना Rajasthan Palanhar Yojana का नाम आपने सुना ही होगा पालनहार योजना दिनांक 08.02.2005 में अनुसूचित जाति के अनाथ बच्चों के लिए शुरू की गई थी लेकिन धीरे धीरे इसका विस्‍तार कर दिया गया इसमें कई तरह के बच्‍चों को शामिल कर दिया गया आज हम इसी पालनहार योजना के बारे में बात करने वाले है


पालनहार योजना Rajasthan Palanhar Yojana पात्रता नियम और लाभ

  • पालनहार योजना के अन्तर्गत आवेदक राजस्थान का निवासी होना चाहिए। 
  • पालनहार योजना में अनाथ या पात्र बच्चों को 2 वर्ष की आयु में आंगनवाड़ी केन्द्र पर और 6 वर्ष की आयु में स्कूल भेजना जरूरी है।
  • पालनहार परिवार की वार्षिक आय 1.20 लाख रूपये वार्षिक से अधिक नहीं होती चाहिए। 
  • प्रत्‍येक अनाथ बच्‍चे हेतु पालनहार परिवार को 5 वर्ष तक के बच्‍चे के लिए 500 रूपये
  • स्‍कूल में प्रवेश लेने के बाद अधिकतम 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने तक 1000 रूपये प्रतिमाह
  • इसके अतिरिक्‍त वस्‍त्र, जूते, स्‍वेटर एवंं अन्‍य आवश्‍यक कार्य हेतु 2000 रूपये प्रतिवर्ष (विधवा एवं नाता की श्रेणी को छोडकर) प्रति अनाथ की दर से

पालनहार योजना Rajasthan Palanhar Yojana में पात्र कौन

  1. अनाथ बच्चे
  2. न्यायिक प्रक्रिया से मृत्यु दण्ड/आजीवन कारावास प्राप्त माता-पिता की संतान
  3. निराश्रित पेंशन की पात्र विधवा माता की अधिकतम तीन संताने
  4. नाता जाने वाली माता की अधिकतम तीन संताने
  5. पुर्नविवाहित विधवा माता की संतान
  6. एड्स पीड़ित माता/पिता की संतान
  7. कुष्ठ रोग से पीड़ित माता/पिता की संतान
  8. विकलांग माता/पिता की संतान
  9. तलाकशुदा/परित्यक्ता महिला की संतान

पालनहार योजना Rajasthan Palanhar Yojana के अन्तर्गत श्रेणीवार आवश्यक दस्तावेज

  • अनाथ बच्चे:- माता-पिता के मृत्यु प्रमाण-पत्र की प्रति
  • मृत्यु दण्ड/आजीवन कारावास प्राप्त माता-पिता के बच्चे:- दण्डादेश की प्रति
  • निराश्रित पेंशन की पात्र विधवा माता के तीन बच्चे:- विधवा पेंशन भुगतान आदेश (पी0पी0ओ0) नम्बर
  • पुर्नर्विवाहित विधवा माता के बच्चे:- पुनर्विवाह के प्रमाण पत्र की प्रति
  • एच0आई0वी0/एड्स पीड़ित माता/पिता के बच्चे:- ए0आर0टी0 सेंटर जारी ए0आर0डी0 डायरी/ग्रीन कार्ड की प्रति
  • कुष्ठ रोग से पीड़ित माता/पिता के बच्चे:- सक्षम बोर्ड द्वारा जारी किये गये चिकित्सा प्रमाण पत्र की प्रति
  • नाता जाने वाली माता के तीन बच्चे:- नाता गये हुए एक वर्ष से अधिक समय होने का प्रमाण पत्र
  • विशेष योग्यजन माता/पिता के बच्चे:- 40 प्रतिशत या अधिक निःशक्तता के प्रमाण पत्र की प्रति
  • तलाकशुदा/परितयक्तता महिला के बच्चे:- तलाकशुदा/परित्यक्तता पेंशन भुगतान (पी0पी0ओ0) नम्बर


पालनहार योजना Rajasthan Palanhar Yojana के दस्तावेज

  • पालनहार का आधार कार्ड 
  • जन आधार कार्ड
  • मूल निवास प्रमाण पत्र
  • राशन कार्ड
  • पहचान पत्र
  • बच्चे का आधार कार्ड
  • आय प्रमाण पत्र
  • बैंक पासबुक
  • पासपोर्ट साइज फोटो
  • मोबाइल नम्बर
  • बच्चे का आंगनवाड़ी में पंजीकरण प्रमाण पत्र/विद्यालय में अध्ययनरत होने का प्रमाण पत्र

पालनहार योजना Rajasthan Palanhar Yojana में दी जाने वाली अनुदान राशि

  • पालनहार योजना के अन्तर्गत पालनहार परिवार को 5 वर्ष की आयु तक के बच्चे हेतु 500 रूपये प्रतिमाह की दर से अनुदान दिया जाता है।
  • स्कूल में प्रवेश लेने के बाद से 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने तक 1000 रूपये प्रतिमाह की दर से अनुदान दिया जाता है।
  • इसके अतिरिक्त वस्त्र, जूते, स्वेटर एवं अन्य आवश्यक कार्य हेतु 2000 रूपये प्रतिवर्ष (विधवा एवं नाता की श्रेणी को छोड़कर) प्रति अनाथ की दर से वार्षिक अनुदान दिया जाता है। 

पालनहार योजना Rajasthan Palanhar Yojana के लिए आवेदन कैसे करें:-

  • पालनहार योजना के तहत आवेदन करने के लिए सबसे पहले सोशियल जस्टिस एण्ड इम्पावरमेंट डिपार्टमेंट की आफिशियल वेबसाइट पर जाकर पालनहार का फार्म डाइनलोड करना होगा। 
  • फार्म डाउनलोड लिंक:- Jameel Attari
  • फाॅर्म डाउनलोड करने के बाद आवेदन फाॅर्म में पुछी गई सभी जानकारियां भरनी होंगी।
  • सभी जानकारियों को भरने के बाद फाॅर्म के साथ अपने सभी दस्तावेजों को अटैच करना होगा। 
  • पालनहार योजना के इस फाॅर्म को ई-मित्र कियोस्क केन्द्र में जाकर जमा करवाना होगा। 

पालनहार योजना Rajasthan Palanhar Yojana के भुगतान का स्टेट्स कैसे देखे

  • पालनहार योजना के भुगतान के स्टेट्स को देखने के लिए सबसे पहले सोशियल जस्टिस एण्ड इम्पावरमेंट डिपार्टमेंट की आफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा।
  • वेबसाइट के होम पेज पर एप्लाई आॅनलाइन/ई-सर्विसेज का सेक्शन दिखाई देगा।
  • इस सेक्शन में Palanhar Payment Status के आॅप्शन पर क्लिक करना होगा।
  • इससे अगला पेज ओपन होगा इस पेज पर आपको शैक्षणिक सत्र, जन आधार नम्बर या एप्लीकेशन आई0डी0 और कैप्चा कोड आदि को भरना होगा। 
  • सभी जानकारी भरने के बाद Get Status के बटन पर क्लिक करना होगा।
  • इस तरह से आपके भुगतान का स्टेट्स दिखाई देगा।

पालनहार योजना Rajasthan Palanhar Yojana की जरूरी बातें:-

  • बच्चे का आंगनवाड़ी केन्द्र पर पंजीकरण/विद्यालय में अध्ययनरत होने का प्रमाण-पत्र प्रतिवर्ष जुलाई में ई-मित्र कियोस्क के माध्यम से अपडेट करवाना अनिवार्य होगा अन्यथा पालनहार योजना की देय राशि का भुगतान जुलाई माह से रोक दिया जायेगा।
  • पालनहार का जनआधार कार्ड जरूरी दस्तावेजों में शामिल है। अतः पालनहार को जन आधार कार्ड प्रस्तुत करना होगा। पालनहार का मोबाइल नम्बर जन आधार में दर्ज नहीं होने/मोबाइल बन्द होने/मोबाइल बदले जाने या पालनहार की किसी प्रकार की व्यक्तिगत सूचना नाम, जन्म तिथि, बैंक खाता संख्या आदि में परिवर्तन होने पर उक्त सूचना जनआधार में अपडेट करवानी होगी।
  • बच्चे का आधार कार्ड जरूरी दस्तावेजों में शामिल है। अतः पालनहार को बच्चे का आधार कार्ड प्रस्तुत करना होगा। बच्चे का बायोमेट्रिक या ओ0टी0पी0 के माध्यम से सत्यापन करवाना होगा।  बच्चे के आधार कार्ड में मोबाइल नम्बर जन आधार में दर्ज नहीं होने/मोबाइल बन्द होने/मोबाइल बदले जाने या पालनहार की किसी प्रकार की व्यक्तिगत सूचना नाम, जन्म तिथि आदि में परिवर्तन होने पर उक्त सूचना आधार में अपडेट करवानी होगी।

बार-बार पुछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)

प्रश्नः- पालनहार योजना की अधिकारिक वेबसाइट क्या है?

उत्तर:- पालनहार योजना की अधिकारिक वेबसाइट है।

प्रश्नः-पालनहार योजना का उद्देश्य क्या है?

उत्तर:-गरीब व अनाथ बच्चों को शिक्षा से लेकर पारिवारिक जीवन देना जिससे बच्चे की आवश्यकताएं पूरी हो सके और उसका भविष्य उज्जवल बन सके।

प्रश्नः-पालनहार योजना का आवेदन करने के लिए कहां जाये?

उत्तर:-पालनहार योजना का आवेदन करने के लिए नजदीकी ई-मित्र पर जाना होगा। 

प्रश्नः-पालनहार योजना के हेल्पलाइन नम्बर क्या हैं?

उत्तर:-पालनहार योजना के हेल्पलाइन नम्बर 1800-180-6187

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