pradhan mantri matru vandana yojana | प्रधान मन्त्री मातृ वंदना योजना | PMMVY

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दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं प्रधान मन्त्री मातृ वंदना योजना के बारे में| प्रधान मन्त्री मातृ वंदना योजना केंद्र सरकार के द्वारा ऐसी गर्भवती महिलाओं के लिए चलाई जा रही है जिन्होंने पहली बार गर्भधारण किया है यानि अपने पहले बच्चे को जन्म देने जा रही है।

हाईलाइट

  • योजना का नाम:- प्रधान मन्त्री मातृ वंदना योजना
  • योजना का पुराना नाम:- इन्दिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना
  • योजना लॉन्च करने की तारीख:- 2010
  • किसके लिए:- पहली बार गर्भधारण करने वाली महिलाओं के लिए
  • किस ने लांच की:- पूर्व प्रधानमन्त्री मनमोहन सिंह
  • ऑफिशियल वेबसाइट:- Click on Jameel Attari

प्रधान मन्त्री मातृ वंदना योजना क्या है

  • प्रधान मन्त्री मातृ वंदना योजना पहली बार गर्भधारण करने वाली महिलाओं यानि ऐसी महिलाओं के लिए है जो अपने पहले बच्चे को जन्म देने वाली हैं।
  • प्रधान मन्त्री मातृ वंदना योजना के अन्तर्गत तीन किस्तों में नकद प्रोत्साहन राशि सम्बन्धित राज्य या संघ राज्य सरकार द्वारा संचालन हेतु चिन्हित आंगनवाड़ी केन्द्र या अनुमोदित स्वास्थ्य सुविधा केन्द्र में गर्भधारण का पंजीकरण कराने पर 1000 रूपये पहली किस्त, कम से एक प्रसव पूर्व जांच कराने पर गर्भधारण के 6 माह बाद 2000 रूपये दूसरी किस्त और बच्चे के जन्म का पंजीकरण कराने पर 2000 रूपये तीसरी किस्त मिलेगी। 

पात्रता 

  • सभी गर्भवती महिलाएं एवं स्तनपान करवाने वाली माताओं को परिवार के पहले बच्चे के लिए जो 01.01.2017 या उसके बाद गर्भवती हुई हैं।
  • केन्द्र सरकार या राज्य सरकार या सार्वजनिक उपक्रमों के साथ नियमित रूप से रोजगार प्राप्त महिलाए अपात्र होंगी।
  • वर्तमान में लागू किसी कानून के अन्तर्गत समान लाभ प्राप्त कर रही महिलाएं भी अपात्र होंगी।
  • लाभार्थी योजना के अन्तर्गत केवल एक बार लाभ प्राप्त करने के पात्र हैं।
  • गर्भपात या मृत जन्म के मामले में लाभार्थी किसी भी भावी गर्भधारण की स्थिति में शेष किस्त या किस्तों का दावा करने के पात्र होंगे।

 प्रधान मन्त्री मातृ वंदना योजना का पंजीकरण

  • मातृत्व लाभ प्राप्त करने की इच्छुक पात्र महिलाएं राज्य या संघ राज्य सरकार द्वारा संचालन हेतु चिन्हित आंगनवाड़ी केन्द्र या अनुमोदित स्वास्थ्य सुविधा केन्द्र में पंजीकरण करा सकती हैं।
  • पंजीकरण के लिए लाभार्थी स्वयं तथा अपने पति से हस्ताक्षरित वचन पत्र या सहमति पत्र और संगत दस्तावेज निर्धारित आवेदन फॉर्म 1क के साथ आंगनवाड़ी केन्द्र प्रस्तुत करना होगा।
  • आवेदन फॉर्म 1क आंगनवाड़ी केन्द्र या अनुमोदित स्वास्थ्य सुविधा केन्द्र से निशुल्क प्राप्त किया जा सकता है।
  • फॉर्म महिला व बाल विकास मंत्रालय की वेबसाइट से भी डाउनलोड किया जा सकता है।
  • महिला व बाल विकास मंत्रालय की वेबसाइट पर जाने के लिए Jameel Attari पर क्लिक करें।

पहली किस्त

पंजीकरण एवं पहली किस्त का दावा करने के लिए

  • एमसीपी कार्ड (जच्चा बच्चा संरक्षण कार्ड) की प्रतिलिपि
  • फॉर्म 1क
  • लाभार्थी एवं उसके पति के पहचान प्रमाण (आधार कार्ड या अन्य वैकल्पिक पहचान पत्र) की प्रतिलिपि
  • लाभार्थी के बैंक या डाकघर खाते की प्रतिलिपि

दूसरी किस्त

दूसरी किस्त का दावा करने के लिए (कम से एक प्रसव पूर्व जांच कराने पर गर्भधारण के 6 माह बाद)

  • एमसीपी कार्ड (जच्चा बच्चा संरक्षण कार्ड) की प्रतिलिपि
  • फॉर्म 1ख

तीसरी किस्त

तीसरी किस्त का दावा करने के लिए (बच्चे के टीकाकरण के पहले चक्र के बाद)

  • एमसीपी कार्ड (जच्चा बच्चा संरक्षण कार्ड) की प्रतिलिपि
  • फॉर्म 1ग
  • बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र की प्रतिलिपि

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