दोस्तों, लॉकडाउन के वक्त मजदूरों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा था| इसे देखते हुए केंद्र सरकार ने असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए ई-श्रम कार्ड योजना को लॉन्च किया है| आज हम इसी ई-श्रम योजना के बारे में बात करने वाले हैं|
हाईलाइट
- योजना का नाम:- ई-श्रम कार्ड योजना
- योजना लॉन्च करने की तारीख:- 26 अगस्त 2021
- किसके लिए:- असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए
- किस ने लांच की:- केंद्रीय रोजगार मंत्री श्री भूपेंद्र यादव ने
- लाभार्थियों की संख्या:- 47.6 करोड़
- ऑफिशियल वेबसाइट:- Click on Jameel Attari
योजना का परिचय
- केंद्रीय रोजगार मंत्री श्री भूपेंद्र यादव के द्वारा 26 अगस्त 2021 को ई-श्रम पोर्टल को लांच किया गया|
- ई-श्रम कार्ड योजना एक ऐसी योजना है जिसके अंतर्गत केंद्र सरकार देश में मौजूद हर एक असंगठित कामगार का डाटा इकट्ठा करेगी|
- जिसके अंतर्गत एक असंगठित कामगार की सारी जानकारी सरकार के पास रहेगी
- ई-श्रम पोर्टल पर देश के लगभग 47.6 करोड़ असंगठित कामगारों का डाटा उपलब्ध होगा|
- ई-श्रम पोर्टल के डाटा को केंद्र सरकार जरूरत होने पर काम में ले सकेगी|
- ई-श्रम पोर्टल पर रजिस्टर्ड देश के सभी असंगठित कामगारों को सरकारी लाभ लेने के लिए बार-बार रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता नहीं होगी|
- ई-श्रम कार्ड योजना के अंतर्गत रजिस्टर्ड होने के बाद असंगठित क्षेत्र के कामगारों को केंद्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा चलाई गई योजनाओं का लाभ सीधे मिल सकेगा
- ई-श्रम पोर्टल पर असंगठित कामगारों के लिए श्रम कार्ड बनेगा जिस पर 12 अंकों की एक यूनिट संख्या लिखी होगी|
- ई-श्रम कार्ड कार्ड पूरे भारत में मान्य होगा|
- ई-श्रम कार्ड बन जाने पर सरकार कामगारों को उनके कौशल के आधार पर काम दे पाएगी|
- ई-श्रम कार्ड से केंद्र सरकार को श्रमिकों के लिए विभिन्न प्रकार की योजनाएं चलाने और उनके संचालन में सहायता मिलेगी|
- इस डेटाबेस के आधार पर सरकार या विभिन्न मंत्रालय या सरकारी सामाजिक सुरक्षा योजनाएं लागू करेंगे|
ई श्रम कार्ड क्या है
- केंद्र सरकार ने असंगठित कामगारों के लिए ई-श्रम पोर्टल लॉन्च किया है|
- ई-श्रम पोर्टल में असंगठित कामगारों के लिए रजिस्ट्रेशन की सुविधा दी गई है|
- ई-श्रम कार्ड योजना के अंतर्गत प्रत्येक असंगठित कामगार को एक पहचान पत्र जारी किया जाएगा|
- पहचान पत्र में 12 अंकों के एक विशिष्ट संख्या होगी
- इस पहचान पत्र को यूएएन कार्ड (UAN Card), एन डी यू डब्ल्यू कार्ड (NDUW) या ई-श्रम कार्ड (eshram Card) कहा जाएगा|
पात्रता
- आवेदनकर्ता की उम्र 15 से 59 साल के बीच होनी चाहिए|
- आवेदनकर्ता आयकर दाता नहीं होना चाहिए|
- आवेदनकर्ता EPFO या ESIC का सदस्य नहीं होना चाहिए|
- आवेदनकर्ता संगठित कामगार नहीं होना चाहिए|
आवश्यक दस्तावेज
- आधार कार्ड (अनिवार्य)
- बैंक पासबुक (अनिवार्य)
- मोबाइल (अनिवार्य)
- शिक्षा का प्रमाण पत्र
- आय का प्रमाण पत्र
- व्यवसाय का प्रमाण पत्र
- कौशल का प्रमाण पत्र
आवेदन
- ई-श्रम कार्ड के आवेदन के लिए आपको आपके नजदीकी CSC सेंटर में जाना होगा|
- अपने नजदीकी CSC सेंटर की जानकारी के लिए Jameel Attari पर क्लिक करें|
- CSC सेंटर के अलावा आप ई-श्रम के लिए ऑनलाइन अप्लाई भी कर सकते हैं|
- ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए आपको इसकी अधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा|
- आधिकारिक वेबसाइट पर जाने के लिए Jameel Attari पर क्लिक करें|
FAQ
- ई-श्रम कार्ड क्या है?
- ई-श्रम कार्ड केंद्र सरकार द्वारा चलाई गई योजना के अंतर्गत ई-श्रम पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन के पश्चात मिलने वाला एक कार्ड है| जिसमें असंगठित कामगार को 12 अंकों का एक यूनिक नंबर दिया जाएगा|
- क्या इस श्रम कार्ड की कोई वैधता है?
- ई-श्रम कार्ड की कोई भी वैधता नहीं है एक बार बनवाने के बाद यह लाइफ टाइम वैलिड रहेगा|
- क्या ई-श्रम कार्ड को हमें बार-बार अपडेट करवाना पड़ेगा?
- ई-श्रम कार्ड को बार-बार अपडेट करवाना जरूरी नहीं है| अगर हम कई माइग्रेट होते हैं तो हम इसे में अपडेट करवा सकते हैं|
- क्या ऐसा व्यक्ति ई-श्रम कार्ड बनवा सकता है जो आयकर रिटर्न दाखिल करता है लेकिन आयकर दाता नहीं करवाता?
- ई-श्रम कार्ड अपात्रता के लिए आयकर दाता होना जरूरी है| सिर्फ रिटर्न दाखिल करने से वह इस कार्ड से वंचित नहीं हो सकता|