Pradhan Mantri Shram Yogi Maandhan yojana | प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना

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दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के बारे में| यह एक पेंशन योजना है जो कि केंद्र सरकार के द्वारा देश के असंगठित कामगारों के लिए चलाई जा रही है| आज हम इसी प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के बारे में बात करेंगे|

हाईलाइट

  • योजना का नाम:- प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना 
  • योजना लॉन्च करने की तारीख:-
  • किसके लिए:- असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए
  • किस ने लांच की:-
  • लाभार्थियों की संख्या:-
  • ऑफिशियल वेबसाइट:- Click on Jameel Attari

प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना क्या है

  • प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना एक स्वैच्छिक एवं अंशदायी पेंशन योजना है|
  • प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना में 50% हिस्सा भारत सरकार द्वारा मिलाया जाता है|
  • प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना में लाभार्थी को ₹3000 प्रति माह पेंशन दी जाती है|

योजना का परिचय

  • प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना एक सरकारी योजना है जो असंगठित श्रमिकों के वृद्धावस्था संरक्षण व सामाजिक सुरक्षा के लिए है|
  • असंगठित श्रमिकों में ज्यादातर घर में काम करने वाले, स्ट्रीट वेंडर, मिड डे मील कर्मचारी, हेड लोडर, ईट भट्टा मजदूर, कूड़ा बीनने वाले, घरेलू कामगार, धोबी, रिक्शा चालक, भूमिहीन मजदूर, कृषि श्रमिक, निर्माण श्रमिक, बीड़ी श्रमिक, हथकरघा श्रमिक, चमड़ा श्रमिक,  व अन्य व्यवसायों में काम करने वाले श्रमिक|
  • प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना एक स्वैच्छिक अंशदाई पेंशन योजना है|
  • प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना में श्रमिक को 60 वर्ष पूर्ण होने के पश्चात ₹3000 की प्रतिमाह की न्यूनतम पेंशन दी जाएगी|
  • यदि लाभार्थी की 60 साल पूर्ण हो से पहले मृत्यु हो जाती है तो उसके पति या पत्नी को 50% पारिवारिक पेंशन पेंशन दी जाएगी|
  • पारिवारिक पेंशन केवल पति या पत्नी पर ही लागू होती है|
  • प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना में पेंशन 18 से 40 वर्ष तक के व्यक्तियों को 60 वर्ष पूर्ण होने पर दी जाती है|
  • प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना में 18 से 40 वर्ष तक के व्यक्तियों को 60 वर्ष पूर्ण होने तक उन्हें ₹55 से ₹200 तक मासिक अंशदान देना होता है|
  • जब आवेदक 60 वर्ष पूर्ण कर लेता है तो वह इस पेंशन के लिए दावा कर सकता है|
  • प्रत्येक माह एक निश्चित रकम आवेदक के खाते में जमा कर दी जाती है|

पात्रता 

  • आवेदनकर्ता की उम्र 18 से 40 साल के बीच होनी चाहिए|
  • मासिक आय 15000 से कम होनी चाहिए
  • आवेदनकर्ता आयकर दाता नहीं होना चाहिए|
  • आवेदनकर्ता संगठित वर्ग (EPFO या ESIC या NPS) का सदस्य नहीं होना चाहिए|
  • आवेदनकर्ता संगठित कामगार नहीं होना चाहिए|

आवश्यक दस्तावेज

  • आधार कार्ड (अनिवार्य)
  • बैंक पासबुक (अनिवार्य)
  • मोबाइल (अनिवार्य)

आवेदन

  • प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के आवेदन के लिए आपको आपके नजदीकी CSC सेंटर में जाना होगा|
  • अपने नजदीकी  CSC सेंटर की जानकारी के लिए Jameel Attari पर क्लिक करें|
  • CSC सेंटर के अलावा आप प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के लिए ऑनलाइन अप्लाई भी कर सकते हैं|
  • ऑनलाइन अप्लाई वेबसाइट पर जाने के लिए Jameel Attari पर क्लिक करें|

लाभार्थी द्वारा दिया जाने वाला अंशदान

Entry Age (Yrs) (A)Superannuation Age (B)Member’s monthly contribution (Rs) (C)Central Govt’s monthly contribution (Rs) (D)Total monthly contribution (Rs) (Total = C + D)
186055.0055.00110.00
196058.0058.00116.00
206061.0061.00122.00
216064.0064.00128.00
226068.0068.00136.00
236072.0072.00144.00
246076.0076.00152.00
256080.0080.00160.00
266085.0085.00170.00
276090.0090.00180.00
286095.0095.00190.00
2960100.00100.00200.00
3060105.00105.00210.00
3160110.00110.00220.00
3260120.00120.00240.00
3360130.00130.00260.00
3460140.00140.00280.00
3560150.00150.00300.00
3660160.00160.00320.00
3760170.00170.00340.00
3860180.00180.00360.00
3960190.00190.00380.00
4060200.00200.00400.00

पात्र  ग्राहक की मृत्यु पर परिवार को लाभ

  • पेंशन प्राप्ति के दौरान यदि पात्र अभिदाता की मृत्यु हो जाती है तो पात्र अभिदाता का जीवनसाथी ऐसे पात्र अभिदाता द्वारा प्राप्त पेंशन का 50% हिस्सा लेने का हकदार होता है|
  • पारिवारिक पेंशन केवल पति या पत्नी को दी जाती है|

अपंगता पर लाभ

  • यदि किसी पात्र अभिकर्ता ने नियमित अंशदान किया है|
  • 60 वर्ष पूर्ण होने से पहले किसी कारण से स्थाई रूप से अक्षम हो जाता है|
  • इस योजना में अंशदान करने लायक नहीं रहता|
  • उसका पारिवारिक सदस्य यानी पति या पत्नी अंशदान को जारी रख सकता है|
  • अगर किसी वजह से वह जारी नहीं रख सकता|
  • अभीदाता द्वारा जमा किया गया हिस्सा पेंशन फंड में वास्तव में अर्जित किया गया ब्याज या बचत बैंक पर दिया गया ब्याज जो भी अधिक हो प्राप्त करके योजना से बाहर निकल सकता है|

पेंशन योजना छोड़ने पर लाभ 

  • यदि कोई अभिदाता योजना के तारीख से 10 वर्ष के भीतर योजना से निकलना चाहता है तो उसे उसके द्वारा जमा की गई राशि और बचत बैंक की दर से ब्याज दिया जाएगा|
  • यदि कोई अभी दाता योजना की तारीख के 10 वर्ष के बाद और 60 वर्ष की आयु से पहले वह इस योजना से बाहर निकलना चाहता है तो उस के योगदान का हिस्सा और उस पर संचित ब्याज या बचत बैंक पर दे ब्याज जो भी अधिक हो दिया जाएगा 
  • अगर अंश दाता की मृत्यु हो जाती है तो अंश दाता के पति या पत्नी इसे आगे जारी रख सकती है|
  • अगर चाहे तो वह अंश दाता के योगदान का हिस्सा और उस पर संचित ब्याज या बचत बैंक ब्याज दर जो भी अधिक हो ले सकती है|
  • अगर अंश दाता और उसके पति या पत्नी दोनों की मृत्यु हो जाती है तो इस रकम को सरकारी फंड में जमा कर लिया जाएगा

FAQ

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