दोस्तों, आज हम बात करेंगे, मुख्यमन्त्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना mukhyamantri chiranjivi svasthya bima yojana के बारे में:-
- माननीय मुख्यमन्त्री अशोक गहलोत द्वारा प्रदेश के नागरिकों के लिए नई योजना मुख्यमन्त्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के नाम से 1 अप्रैल 2021 को शुरू की गई है।
- मुख्यमन्त्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में प्रदेश में हर परिवार को अस्पताल में भर्ती होने पर निःशुल्क इलाज के लिए 5 लाख रूपये तक का बीमा कवर दिया गया है।
- मुख्यमन्त्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के बारे में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम व सामाजिक एवं आर्थिक जनगणना 2011 के पात्र परिवारों, लघु व सीमान्त कृषक व संविदाकर्मियों का पूरा बीमा प्रीमियम राज्य सरकार देगी।
- अन्य परिवार 850 रूपये प्रतिवर्ष के प्रीमियम पर योजना का फायदा ले सकते है।
- 1 अप्रैल 2021 से योजना के लिए पंजीकरण शुरू हो गया है।
- 1 मई 2021 से योजना का लाभ मिलना शुरू हो जाएगा।
मुख्यमन्त्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना mukhyamantri chiranjivi svasthya bima yojana मे मिलने वाले लाभ
- चिन्हित सामान्य बीमारियों के लिए 50 हजार रूपये व गंभीर बीमारियों के लिए 4 लाख 50 हजार रूपये प्रतिवर्ष बीमा कवर मिलेगा।
- विभिन्न बीमारियों के 1576 पैकेज योजना में शामिल किये गये हैं।
- योजना से जुडे़ सरकारी व निजी अस्पतालों में लाभार्थी परिवार निःशुल्क उपचार ले सकते हैं।
- मरीज के अस्पताल में भर्ती होने से पांच दिन पहले का और डिस्चार्ज होने के बाद 15 दिनों का चिकित्सा खर्च निःशुल्क पैकेज में शामिल है।
मुख्यमन्त्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के लिए योग्य कौन है (बजट घोषणा 2021-22) के अनुसार
- श्रेणी:- 1 राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के पात्र परिवार
- श्रेणी:- 2 सामाजिक एवं आर्थिक जनगणना 2011 के पात्र परिवार
- श्रेणी:- 3 संविदा कार्मिक
- श्रेणी:- 4 लघु व सीमान्त कृषक
- श्रेणी:- 5 वे अन्य परिवार जो राज्य/केन्द्र सरकार के द्वारा मेडिक्लेम/मेडिकल अटेन्डेस नियमों के अन्तर्गत लाभ नहीं ले रहे हैं, प्रीमियम का 50 प्रतिशत भुगतान कर योजना में शामिल हो सकते हैं।
मुख्यमन्त्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ लेने के लिए पंजीकरण की प्रक्रिया
- 1 अप्रैल 2021 से पंजीकरण शुरू हो चुका है।
- योजना के लिए पात्र परिवार को रजिस्ट्रेशन पोर्टल पर पंजीकरण करवाना जरूरी होगा।
- पंजीयन करवाने के लिए जनआधार कार्ड/जन आधार की पंजीयन रसीद और आधार कार्ड होना अनिवार्य है।
- पंजीकरण के लिए ओ0टी0पी0/बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन किया जाएगा।
चिरंजीवी योजना के रजिस्ट्रेशन का स्टेटस कैसे चैक करें
- हम अपने चिरंजीवी योजना के रजिस्ट्रेशन के स्टेटस को भी चैक कर सकते हैं कि हमारा चिरंजीवी योजना का रजिस्ट्रेशन सही हुआ है या नहीं।
- चिरंजीवी योहना का स्टेट्स हम जनआधार नम्बर के माध्यम से चैक कर सकते है।
- पहले हमें मुख्यमन्त्री चिरंजीवी बीमा योजना की आॅफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा।
- वेबसाइट पर जाने के लिए Jameel Attari पर क्लिक करें।
- वेबसाइट पर जाने के बाद हम साइट में नीचे की तरफ आयेगे।
- यहां हमें रजिस्ट्रेशन की स्थिति खोजे में अपना जन आधार नम्बर डालना है और सर्च के आइकन पर क्लिक करना है।
- क्लिक करने के बाद Your Registration Status के नाम से एक डायलाॅग बाॅक्स खुलेगा जिसमें आपके जनआधार की डिटेल इस तरह से दिखाई देगी।
- डिटेल में पिता का नाम, योग्यता स्टेटस हां/नही, सर्च आईडी (जन आधार नम्बर), नाम, केटेगरी Paid or Unpaid और मैसेज Data found or Data Not found होगा।
- इस तरह से हम हमारे जन आधार कार्ड से चिरंजीवी योजना के रजिस्ट्रेशन का स्टेटस चैक कर सकते हैं।
मुख्यमन्त्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना mukhyamantri chiranjivi svasthya bima yojana मे पंजीयन किनका किया जाना है:–
श्रेणी:- 1 राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के पात्र परिवार:-
- ये लाभार्थी पूर्व मे ही जनआधार कार्ड से जुडे़ हुए हैं अतः इनका पंजीयन नहीं किया जाना है।
श्रेणी:- 2 सामाजिक एवं आर्थिक जनगणना 2011 के पात्र परिवार:-
- ये लाभार्थी पूर्व मे ही जनआधार कार्ड से जुडे़ हुए हैं अतः इनका पंजीयन नहीं किया जाना है।
श्रेणी:- 3 संविदा कार्मिकः-
- संविदाकर्मी स्वय्ं Online अथवा ई-मित्र से पंजीयन करवा सकेगें।
- जिसे सम्बन्धित विभाग के नोडल अधिकारी द्वारा सत्यापित किया जाएगा।
- सम्बन्धित विभाग (जहां संविदाकर्मी कार्यरत है) द्वारा भी विभाग में कार्यरत संविदाकर्मियों की सूचना विभागीय पोर्टल पर की जा सकेगी।
- उक्त डाटा बेस को सम्बन्धित विभाग (जहां संविदाकर्मी कार्यरत है) द्वारा नियमित रूपे से अपडेट किया जाएगा।
श्रेणी:- 4 लघु व सीमान्त कृषक
- लघु व सीमान्त कृषक जो जन आधार कार्ड से जुडे़ हुए नहीं हैं, वे ई-मित्र के माध्यम से जनआधार पोर्टल पर जनआधार कार्ड में लेंड होल्डिंग की सीडिंग करवा सकेगें।
- सीडिंग के उपरान्त योजना के रजिस्ट्रेशन पोर्टल पर स्वय्ं Online अथवा ई-मित्र के माध्यम से पंजीकरण करवाना जरूरी होगा।
श्रेणी:- 4 अन्य परिवार
- ऐसे परिवार जो चारो श्रेणियों में नहीं है और राज्य/केन्द्र सरकार के द्वारा मेडिक्लेम/मेडिकल अटेन्डेस नियमों के अन्तर्गत लाभ नहीं ले रहे हैं, प्रीमियम का 50 प्रतिशत भुगतान कर योजना में शामिल हो सकते हैं।
- अन्य परिवार स्वय्ं Online अथवा ई-मित्र से पंजीयन करवा सकेगें।
- प्रीमियम की राशि के रूप में 850 रूपये प्रति परिवार प्रतिवर्ष ई-मित्र केन्द्र के माध्यम से या डिजिटल पेमेंट मोड से भुगतान करना होगा।
मुख्यमन्त्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना mukhyamantri chiranjivi svasthya bima yojana मे पंजीकरण कहां करवाये
- ग्राम पंचायत मुख्यालय पर स्थित राजीव गांधी सेवा केन्द्र
- ई-मित्र
मुख्यमन्त्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना mukhyamantri chiranjivi svasthya bima yojana के पाॅलिसी दस्तावेज कहां से लें:-
- पंजीकरण के उपरान्त पाॅलिसी दस्तावेज डाउनलोड कर प्राप्त किया जा सकता है।
- ई-मित्र कियोस्क से निर्धारित शुल्क का भुगतान कर पाॅलिसी दस्तावेज का प्रिन्ट भी लिया जा सकता है।
मुख्यमन्त्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना mukhyamantri chiranjivi svasthya bima yojana मे पंजीकरण के लिए दस्तावेज
- आधार कार्ड
- जन आधार कार्ड जन आधार कार्ड नम्बर जन आधार कार्ड की पंजीयन रसीद का नम्बर
Cancellation या रिफंड के लिए आवेदन कैसे करें
- कई बार गलती से चिरंजीवी बीमा योजना के अन्तर्गत आवेदन करते समय गलत आवेदन हो जाता है।
- उदाहरण के तौर पर जिनका आवेदन दूसरी श्रेणी में कर दिया। करना था Fee में कर दिया Paid में, करना था Paid में कर दिया Free में।
- Cancellation या रिफंड का आवेदन करने के लिए हमें सबसे पहले SSO ID को ओपन करना होगा।
- SSO ID में हमे MMCSBY ओपन करना है।
- MMCSBY पर क्लिक करने के बाद आयुष्मान भारत का पोर्टल ओपन होगा।
- इस पोर्टल में चिरंजीवी योजना के लिए आवेदन भी कर सकते है।
- इस पोर्टल मे नीचे 2 Option दिये हुए हैं Registration of Chiranjeevi Yojna Policy और Cancellation / Payment Refund
- हमें दूसरे Option, Cancellation / Payment Refund पर क्लिक करना है।
- फिर हमें जन आधार आईडी या रसीद नम्बर, कारण और में रिफंड या Cancellation चूज करके सर्च डाटा पर क्लिक करना है।
- सर्च डाटा पर क्लिक करने पर उस फैमिली की डिटेल दिखाई देगी जिसके जन आधार नम्बर या रसीद नम्बर हमने डाले हैं।
- फैमिली डिटेल में सभी मेम्बर के आगे Verify Aadhar का Option दिया होगा उस पर क्लिक करना है जिससे OTP का Option दिखाई देगा।
- इसमें हमें Send OTP पर क्लिक करके OTP डालकर Confirm OTP पर क्लिक करना है।जिससे आधार Verify हो जायेगा।
- आखिर में हमें Submit पर क्लिक कर देना है।
महत्वपूर्ण लिंक :-
- मुख्यमन्त्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के अन्तर्गत आने वाले चिकित्सालयों की सूची :- Jameel Attari
- मुख्यमन्त्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के अन्तर्गत आने वाली बीमारियों के पैकेज :- Jameel Attari
योजना के बारे में ज्यादा जानने के लिए सम्पर्क करें:- सम्पर्क 1800 180 6127
FAQ
Q: चिरंजीवी योजना में कोविड 19 का प्राइवेट हाॅस्पीटल में इलाज हो सकता है?
Ans: राजस्थान सरकार ने कोविड 19 को भी चिरंजीवी योजना के अन्तर्गत आने वाली बिमारियों के पैकेज में शामिल किया है।
Q: क्या सरकारी शिक्षक चिरंजीवी योजना के पात्र हैं?
Ans: राजस्थान सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को RGHS के अन्तर्गत इस बीमा का लाभ दिया है।
Q: क्या राशन डीलरों को चिरंजीवी निशुल्क हेल्थ योजना वाली श्रेणी में रखा गया है?
Ans: यदि राशन डीलर चिरंजीवी योजना की निशुल्क श्रेणी के अन्तर्गत आता है तो ही वह निशुल्क योजना का लाभ ले सकता है अन्यथा उसे सशुल्क बीमा कराना होगा।
Q: मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना क्या है?
Ans: माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा बजट घोषणा 2021-22 में ’यूनिवर्सल हैल्थ कवरेज’ को प्रदेश में लागू करने की घोषणा की है जिसकी अनुपालना में दिनांक 1 मई 2021 से प्रदेश में मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना की शुरूआत की जा रही है। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में प्रदेश के प्रत्येक परिवार को 5 लाख रूपये तक का स्वास्थ्य बीमा दिया जा रहा है जिसमें राज्य के सभी परिवार एवं आयुवर्ग के लोग सम्मिलित है। इसमें कोविड सहित 1576 पैकेजेज एवं प्रोसिजर्स सम्मिलित है। योजनार्न्तगत अस्पताल में भर्ती के 5 दिन पहले एवं 15 दिन बाद तक का उपचार व्यय शामिल है।
Q: चिरंजीवी योजना में कौन.कौन जुड़ सकता है?
Ans: राजस्थान का हर परिवार इस योजना से जुड सकता है। सरकारी कर्मचारियों के परिवार को इस योजना से जुडने की आवश्यकता नही है क्योंकि उनके लिए राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम योजना लाई जा रही है।
Q: मैं खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अर्न्तगत पात्र परिवार से हूं और मुझे पूर्ववर्ती बीमा योजना में लाभ मिल रहा है। क्या मुझे मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ लेने के लिये अपना पंजीयन फिर से करवाना होगा?
Ans: जी नही, खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत पात्र परिवार पूर्व में ही जनआधार कार्ड से और योजना से जुडे हुए है अतः मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के अन्तर्गत पृथक से पंजीयन की आवश्यकता नही है। इन्हे पूर्व की भांति निःशुल्क उपचार का लाभ मिलता रहेगा।
Q: मै राज्य सरकार के अन्तर्गत कार्यरत एक संविदाकर्मी हूं। मुझे योजना का लाभ लेने के लिये क्या कोई पंजीयन करवाना होगा?
Ans: जी हां, राज्य के समस्त विभागों में कार्यरत संविदा कार्मिकों को योजना का लाभ लेने के लियेे योजना की आधिकारिक वैबसाइट www.health.rajasthan.gov.in/mmcsby पर उपलब्ध लिंक पर स्वयं ऑनलाइन अथवा ई-मित्र केन्द्र पर जनआधार कार्ड नम्बर/जनआधार कार्ड की पंजीयन रसीद के द्वारा अपना रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। दिनांक 1 अप्रेल 2021 से पंजीकरण आरंभ हो चुका है।
Q: ई-मित्र पर क्या फीस देनी होगी ?
Ans: लाभार्थी को ई मित्र केन्द्र पर किसी भी प्रकार के शुल्क का भुगतान नहीं करना है। पंजीकरण हेतु सफल आवेदन का शुल्क, प्रीमियम जमा शुल्क एवं प्री प्रिन्टेड़ कागज पर पॉलिसी दस्तावेज के प्रिंट का शुल्क राज्य सरकार द्वारा वहन किया जायेगा।
Q: एक बार चिरंजीवी योजना में रजिस्ट्रेशन कराने के बाद अगर किसी लाभार्थी को परिवार के किसी सदस्य का नाम जुड़वाना है या कटवाना है तो उसकी प्रक्रिया क्या रहेगी?
Ans: इसके लिए ई-मित्र केन्द्र पर जाकर जनाधार कार्ड में संशोधन करवाया जा सकता है।
Q: चिरंजीवी योजना में कोई सामान्य वर्ग का व्यक्ति रुपये 850/- की श्रेणी में अपने परिवार के रजिस्ट्रेशन कराने ई-मित्र पर आता है तो क्या उसे रुपये 850/- रजिस्ट्रेशन करवाने के दौरान ही देने होंगे अथवा वह रुपये बाद में भी जमा करवा सकता है?
Ans: चिरंजीवी योजना में जिन श्रेणी के परिवारों को 850 रुपये प्रीमियम राशि देनी है वो ई-मित्र केन्द्र पर रजिस्ट्रेशन के समय ही देनी होगी।
Q: आवेदक को इस बात का पता कैसे लगेगा कि उसका रजिस्ट्रेशन चिरंजीवी योजना में हो चुका है? अब इसका लाभ उसे कैसे मिल सकता है? क्या इसके लिए आवेदक के पास कोई मैसेज आएगा या किसी वेबसाइट पर लाभार्थियों की सूची में अपना नाम देख सकता है? अथवा उसे कोई बीमा सर्टिफिकेट डाक द्वारा प्राप्त होगा?
Ans: चिरंजीवी योजना में पंजीकरण होने पर एक पॉलिसी का कागज ई-मित्र केन्द्र द्वारा आवेदक को दिया जाएगा।
Q: जिस परिवार/यक्ति ने पूर्व में निजी कंपनी से स्वास्थ्य बीमा करा रखा है, क्या वह भी चिरंजीवी योजना का लाभ ले सकता है?
Ans: हाँ, चिरंजीवी योजना में रजिस्ट्रेशन करवाने पर उन्हें भी लाभ प्राप्त होगा।
Q: मैं एक लघु और सीमान्त कृषक हूँ परन्तु NFSA में पात्र नहीं हू। योजना का लाभ लेने के लिये मुझे क्या करना होगा?
Ans: लघु एवं सीमान्त कृषक परिवारों को ई-मित्र के माध्यम से पंजीकरण करवाना आवश्यक है। उक्त रजिस्ट्रेशन हेतु लाभार्थी के पास जनआधार कार्ड/जनआधार कार्ड नम्बर/जनआधार कार्ड पंजीयन रसीद का नम्बर एवं आधार कार्ड नम्बर होना आवश्यक है।
Q: मै लघु और सीमांत कृषक हूँ पर मेरा जनआधार कार्ड बना हुआ नहीं है। मुझे क्या करना होगा जिससे योजना का लाभ मिले?
Ans: लघु एवं सीमान्त कृषक जिनका जनआधार कार्ड बना हुआ नही है, वें ई-मित्र के माध्यम से जनआधार पंजीयन करवा सकते है तथा जनआधार पंजीयन रसीद के आधार पर योजना से पंजीकरण करवा कर लाभ ले सकते है।
Q: मेरा परिवार खाद्य सुरक्षा अधिनियम, सामाजिक-आर्थिक जनगणना, संविदाकर्मी और लघु सीमांत कृषक श्रेणी में नही आता हूं। मुझे योजना का लाभ किस प्रकार मिलेगा?
Ans: ऐसे परिवार जो उपरोक्त 4 श्रेणियों में सम्मिलित नहीं है तथा केन्द्र एवं राज्य सरकार की मेडीक्लेम/मेडिकल अटेन्डेंस नियमों के अर्न्तगत लाभान्वित नहीं है, वह रू 850 प्रति वर्ष प्रति परिवार प्रीमियम राशि का भुगतान कर योजना से जुड सकते है।
Q: क्या इलाज के दौरान मुझसे किसी भी तरह की राशि वसूल की जायेंगी?
Ans: नहीं। इस योजना के अन्तर्गत सम्पूर्ण सुविधाएँ पूर्णतः निःशुल्क (कैशलेस) है।
Q: योजना के अंतर्गत लाभार्थी के इलाज में क्या-क्या सम्मिलित है ?
Ans: योजना के अन्तर्गत लाभार्थी को मिलने वाले बीमारियों के पैकेज में निम्नाकिंत चिकित्सा सुविधाएँ शामिल है- * पंजीकरण शुल्क * बिस्तर व्यय * भर्ती व्यय तथा नर्सिंग व्यय * शल्य चिकित्सा, संवेदनाहरण विशेषज्ञ तथा सामान्य चिकित्सा का परामर्श शुल्क * संवेदनाहरण, (Anaesthesia) रक्त, ऑक्सीजन, ओ.टी आदी का व्यय * औषधियों का व्यय * एक्स-रे तथा जॉंच पर व्यय आदि * संचारी रोगो से अस्पताल के स्टाफ एवं मरीज के बचाव के लिए आवश्यक उपकरण/उपायों पर होने वाला व्यय * योजना के अन्तर्गत चिन्ह्ति बीमारी (IPD Procedure) की चिकित्सा प्रंक्रिया से पूर्व 05 दिन तथा अस्पताल से छुट्टी के पश्चात् के 15 दिन का परामर्श , जांच एवं दवाएं भी सम्मिलित है
Q: इस योजना के अर्न्तगत बीमा कवरेज राशि क्या है?
Ans: इस योजना में सामान्य बीमारियों हेतु रू. पचास हजार तथा गंभीर बीमारियों हेतु रू. साढे चार लाख तक का बीमा कवर प्रति परिवार प्रति वर्ष दिया जायेगा।
Q: मेरा परिवार संविदाकर्मी तथा लघु सीमान्त कृषक दोनो के अर्न्तगत पात्र परिवार है, तो क्या मुझे रु 10 लाख का कवर मिलेगा?
Ans: नहीं। परिवार को सामान्य बीमारियों हेतु रू. पचास हजार तथा गंभीर बीमारियों हेतु रू. साढे चार लाख तक का बीमा कवर प्रति परिवार प्रति वर्ष दिया जायेगा।
Q: क्या जिनके पास भामाशाह कार्ड है उन्हे भी जन-आधार कार्ड बनवाना होगा?
Ans: नहीं। पूर्व में जारी भामाशाह कार्ड के स्थान पर राज्य सरकार द्वारा निःशुल्क जन-आधार कार्ड वितरित किये गये है। जो परिवार नवीन कार्ड के लिए आवेदन करते है, उन्हे जन-आधार कार्ड जारी किया जाता है।
Q: मेरे परिवार में कौन-कौन सदस्य इसका लाभ ले सकते है? क्या यह राशि परिवार के एक सदस्य के लिए है या सम्पूर्ण परिवार के लिए हैं?
Ans: योजना की वॉलेट राशि सम्पूर्ण परिवार के लिए हैं। एक परिवार के अन्तर्गत आने वाले वे सभी सदस्य जिनका नाम परिवार की महिला मुखिया के जन-आधार कार्ड में अंकित हो, वे इस योजना का लाभ ले सकते है।
Q: यदि राशि ईलाज के उपरान्त शेष बच जाती है, तो क्या अगले वर्ष उपयोग में ली जा सकती है?
Ans: नही, यह राशि एक पॉलिसी वर्ष के लिये ही है। यदि राशि शेष रह जाती है तो वह योजना प्रारम्भ होने से एक वर्ष की समाप्ति पर स्वतः ही कालातीत (लैप्स) हो जाती है। अगले वर्ष नये सिरे से पांच लाख का बीमा कवर प्रदान किया जायेगा जिसमें सामान्य बीमारी हेतु पचास हजार रूपये एवं गंभीर बीमारी हेतु चार लाख पचास हजार रूपये प्रदान किया जायेगा।
Q: अस्पताल में मरीज की पहचान किस प्रकार की जानी है?
Ans: अस्पताल में मरीज की पहचान बायोमैट्रिक मशीन द्वारा प्राथमिकता से की जायेगी। यदि बायो मेट्रिक्स से पहचान किया जाना प्रथम प्रयास में सम्भव नहीं होता है, तो उंगलिया बदल-बदल कर कम से कम तीन बार प्रयास करना आवश्यक है। आपके द्वारा किये गये प्रयासों की गणना सॉफ्टवेयर करेगा। – यदि तीन बार के प्रयास के बावजूद भी बायोमेट्रिक्स से मरीज की पहचान संभव नहीं होने की स्थिति में निम्नलिखित फोटोयुक्त दस्तावेजों में से कोई एक के आधार पर मरीज की पहचान सुनिश्चित की जायेगी और टीआईडी जनरेशन के समय ही संबंधित फोटो आईडी की स्केन कॉपी मरीज के लाइव फोटो के साथ अपलोड किया जायेगा।
फोटोयुक्त पहचान के वैकल्पिक दस्तावेज :-
- जन-आधार कार्ड/भामाशाह कार्ड यदि उसमें मरीज का फोटो उपलब्ध है।
- फोटोयुक्त परिवार का राशनकार्ड, जिसमें मरीज का फोटो हो।
- मरीज का फोटोयुक्त ड्राईविंग लाइेसेन्स
- मरीज का फोटोयुक्त पेन कार्ड
- मरीज का फोटोयुक्त आधार कार्ड
- निर्वाचन आयोग द्वारा जारी किया फोटो पहचान पत्र।
Q:- क्या कोई योजना से सम्बद्व अस्पताल मुझे मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ देने से मना कर सकता है?
Ans: जी नहीं। सम्बद्ध अस्पताल द्वारा योजना में लाभ दने हेतु मना नहीं किया जायेगा केवल निम्न परिस्थितियों में मना किया जा सकता हैः-
- उस अस्पताल में इलाज के लिए विशेषज्ञ सुविधा उपलब्ध नहीं है।
- यदि अस्पताल द्वारा सम्बन्धित बीमारी का पैकेज नहीं चुना गया है।
- यदि आपके परिवार के वॉलेट में पर्याप्त राशि उपलब्ध नहीं है।
Q: मेरे परिवार के वॉलेट में 18000रु की राशि उपलब्ध है परंतु इलाज के लिए मेरा पैकेज 35000रु है। क्या मैं अतिरिक्त राशि जमा करा कर अस्पताल में योजना में इलाज ले सकता हूँ?
Ans: जी हां। वालेट में उपलब्ध राशि से अधिक राशि का पैकेज होने पर अन्तर की राशि अस्पताल में जमा करवाकर ईलाज कराया जा सकता है।
Q: लाभार्थी कितनी बार इस योजना के अन्तर्गत इलाज करा सकता है?
Ans: परिवार के वॉलेट में उपलब्ध राशि के शेष रहने तक लाभार्थी परिवार द्वारा इस योजना में एक पॉलिसी वर्ष में कितनी बार भी इलाज करवाया सकता है।
Q: योजना में शामिल पैकेज की सूचना कहाँ से प्राप्त की जा सकती है?
Ans: उक्त सूचना योजना की वैबसाइट www.health.rajasthan.gov.in/mmcsby पर उपलब्ध है। यह सूचना टोल फ्री नम्बर 1800-180-6127 से अथवा सम्बन्धित अस्पताल के स्वास्थ्य मार्गदर्शक से भी ली जा सकती है।
Q: योजना से जुड़े अस्पतालों की सूचना कहाँ से प्राप्त की जा सकती है?
Ans: उक्त सूचना योजना की वैबसाइट www.health.rajasthan.gov.in/mmcsby पर उपलब्ध है। यह सूचना टोल फ्री नम्बर 1800-180-6127 से भी ली जा सकती है।
Q: क्या योजना के अर्न्तगत लाभ लेने के लिये चिकित्सालयों में 24 घंटे भर्ती होना आवश्यक है?
Ans: रूटिन वार्ड प्रतिदिन पैकेज एवं आईसीयू प्रतिदिन पैकेज का लाभ लेने के लिये 24 घंटे भर्ती होना आवश्यक है। इसके अतिरिक्त कुछ पैकेज में अंकित समय सीमा के अनुसार मरीज को अस्पताल में भर्ती रहना होगा।
Q: अस्पताल द्वारा योजना में रजिस्टेªशन के बावजूद ईलाज की राशि की मांग करने पर या वॉलेट में पर्याप्त राशि होने पर भी अस्पताल द्वारा योजना के लाभ देने से मना करने पर क्या कार्यवाही कर सकते है?
Ans: जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला परिवेदना निस्तारण समिति के नोडल अधिकारी उप मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के कार्यालय में व्यक्तिशः/ई-मेल के माध्यम से शिकायत दर्ज की जा सकती है। इसके अतिरिक्त टोल फ्री नम्बर 181 एवं 1800-180-6127 के माध्यम से भी शिकायत दर्ज की जा सकती है।
Q: अस्पताल द्वारा मरीज का ईलाज कितनी राशि का किया गया तथा उसके द्वारा क्लेम ज्यादा राशि का नहीं किया गया हो, इसकी जानकारी मरीज को कैसे मिलेगी?
Ans: आपके दूरभाष पर ईलाज की राशि का जो बुक की गई है, का मैसेज भेजा जायेगा इसलिए आप अपना दूरभाष नम्बर भर्ती होने के समय आवश्यक रूप से नोट करावें।